प्रदेश सरकार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों का एक साल का लंबा इंतजार अब खत्म हो जाएगा। सरकार ने इन खिलाड़ियों के भर्ती नियम जारी करते हुए इसका राजपत्र में प्रकाशन कर दिया है। राजपत्र में प्रकाशन न होने के कारण ही खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी।
प्रदेश के खेल विभाग ने पिछले साल राज्य के 70 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया था। इन सभी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रमाणपत्र भी दिए थे। प्रमाणपत्र मिलने के बाद खिलाड़ियों को लगा था कि उनको अब जल्द नौकरी मिल जाएगी। लेकिन खिलाड़ियों को लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिली तो खिलाड़ियों ेने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के साथ खेलमंत्री लता उसेंडी के भी दरबार में कई बार गुहार लगाई। इतना होने के बाद भी जब खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिली तो कई खिलाड़ियों ने अपने प्रमाणपत्र वापस करने का मन बना लिया था। इस संबंध में खेलमंत्री लता उसेंडी से भी लगातार बात की। खेलमंत्री लता उसेंडी ने सामान्य प्रशासन से बात करके खिलाड़ियों के भर्ती नियम तो जारी करवा दिए थे, लेकिन इन नियमों का प्रकाशन राजपत्र में न होने के कारण खिलाड़ियों को नौकरी मिलने में परेशानी हो रही थी। लेकिन अब राज्य सरकार ने भर्ती नियमों का प्रकाशन सात दिसंबर को राजपत्र में कर दिया है।
राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार 'छत्तीसगढ़ राज्य शासकीय सेवा में उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्र्ती नियम- 2010' छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति करने की नीति 2007 से शासित होंगे। ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से मान्य होंगे। राज्य शासन के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर विभाग के जिला प्रमुख, संभाग स्तर पर संभागीय अधिकारी अथवा विभागाध्यक्ष तथा शासन स्तर पर संबंधित विभाग के सचिव नियुक्ति प्राधिकारी होंगे। पात्र उत्कृष्ट खिलाड़ी रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर, नियुक्ति प्राधिकारी को उस विशिष्ट रिक्त पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जिसके साथ शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य संबंधित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति संलग्न करनी होगी तथा उसकी एक प्रति आयुक्त खेल एवं युवा कल्याण विभाग को भी अग्रेषित करेंगे। यदि आवेदित पद अभिलेख के अनुसार रिक्त है तो आरक्षण रोस्टर नियम का कठोरता से पालन करते हुए उसके आवेदन की छानबीन करने के बाद रिक्त पद के विरूध्द उत्कृष्ट खिलाड़ी को नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।
उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्र्ती नियम के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी (कायर्पालिक) के पदों के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा उसकी प्रति आयुक्त खेल एवं युवा कल्याण विभाग को भी देनी होगी। उक्त पद के लिए आवेदक के योग्य होने की दशा में नियुक्त प्राधिकारी राज्य लोक सेवा आयोग से जांच और लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद संबंधित उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए नियुक्ति आदेश जारी कर सकेंगे। जारी नियम के अनुसार ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने ओलम्पिक, एशियाड, कामनवेल्थ, एशियन चैम्पियनशिप प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया है। वे राज्य शासन की सेवा में पुलिस विभाग, (होमगार्ड सहित)वनविभाग, जेल विभाग, वाणिज्यि कर विभाग के अंतर्गत आबकारी विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग में द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए अपना आवेदन विभागीय सचिव को प्रस्तुत करेंगे। विभाग द्वारा नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति रिक्त पदों की उपलब्धता के अनुसार दी जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए पात्रता वही होगी जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1961 में निर्धारित है। राज्य शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।
खिलाड़ियों में खुशी की लहर
राज्य शासन द्वारा भर्ती नियम लागू किए जाने के बाद खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। बास्केबॉल की खिलाड़ी इशरत जहां, हैंडबॉल खिलाड़ी साइमा अंजुम, इशरत अंजुम, नेटबॉल खिलाड़ी भावना खंडारे, मुक्केबाजी के आर. राजू, भारोत्तोलन के रुस्तम सारंग सहित कई खिलाड़ियों ने एक स्वर में कहा कि खिलाड़ियों को नौकरी मिलने से राज्य में खेलों का तेजी से विकास होगा।
Read more...